आखरी अपडेट: 23 नवंबर, 2022, 11:07 IST

काराकोनम में डॉ एसएम सीएसआई मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की गई है (फोटो: एएनआई/प्रतिनिधि)
मेडिकल कॉलेजों और इसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केरल पुलिस द्वारा दायर कई एफआईआर से उपजा है
ईडी ने मंगलवार को कहा कि बच्चों के दाखिले का वादा कर माता-पिता को कथित तौर पर ठगने से जुड़े एक मामले में केरल के एक मेडिकल कॉलेज की 95.25 लाख रुपये की बैंक जमा राशि धनशोधन रोधी कानून के तहत कुर्क की गई है।
इसने एक बयान में कहा कि तिरुवनंतपुरम जिले के काराकोनम में डॉ एसएम सीएसआई मेडिकल कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
मेडिकल कॉलेजों और इसके प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केरल पुलिस द्वारा दायर कई एफआईआर से उपजा है।
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प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि एक जांच में पाया गया कि डॉ एसएम सीएसआई मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चों को प्रवेश देने के बहाने माता-पिता से धन एकत्र किया गया था।
हालांकि, पैसे लेने के बाद भी दाखिले नहीं दिए गए।’
एजेंसी ने कहा कि उक्त नकदी का एक हिस्सा मेडिकल कॉलेज के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया था और शेष राशि मूल संगठन – दक्षिण केरल सूबा (एसकेडी) को ‘डायवर्ट’ कर दी गई थी। संघीय जांच एजेंसी ने कहा, “बेनेट अब्राहम और ए धर्मराज रसलम ने अनुसूचित अपराध के आयोग द्वारा अपराध की कुल 95,25,000 रुपये की आय प्राप्त की थी।” हालांकि, ईडी ने कहा, चूंकि कॉलेज के माध्यम से अब्राहम और ए धर्मराज रसलम द्वारा उत्पन्न “अपराध की आय” समाप्त हो गई थी और कुर्की के लिए उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अनंतिम आदेश के बाद कॉलेज के बैंक खाते से इतनी ही राशि अनंतिम रूप से कुर्क की गई है। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मंगलवार को जारी किया गया।
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